तारिक खान
प्रयागराज: बहुचर्चित हो रहे ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में एएसआई जाँच के वाराणसी की निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुवे मस्जिद इंतेजामिया कमेटी ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में याचिका दाखिल कर एएसआई जांच के आदेश पर रोक की मांग की गई है। बताते चले कि वाराणसी कोर्ट के आठ अप्रैल को मस्जिद परिसर की जांच का आदेश दिया था। जिसको अंजुमन इन्तेजामिया की ओर से चुनौती दी गई है।
दाखिल अर्जी में कहा गया है कि, वाराणसी न्यायालय ने पूजा स्थलों (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 के आदेश की अनदेखी की है। गौरतलब है कि काशी विश्वनाथ मन्दिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एएसआई को जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने पांच सदस्यीय कमेटी को मस्जिद परिसर की पुरातात्विक जांच का आदेश दिया है।
इस मामले में मन्दिर पक्ष का कहना है कि, 1664 में मुगल शासक औरंगजेब ने मन्दिर को नष्ट किया था। मन्दिर को नष्ट करने के बाद उसके अवशेषों पर ही मस्जिद का निर्माण किया गया है। वास्तविकता जानने के लिए ही कोर्ट में पूरे परिसर का सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई है।
वहीं, दूसरी तरफ मस्जिद पक्ष के मुताबिक़, 1991 के पूजा स्थल कानून का यह खुले तौर पर उल्लंघन है। 1991 में बने पूजा स्थल कानून के मुताबिक, 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्मस्थल को दूसरे धर्मस्थल में नहीं बदला जा सकता। इस पूरे मामले में कोर्ट से जल्द से जल्द सुनवाई कर वाराणसी न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है।
अनुराग पाण्डेय डेस्क: थाईलैंड की 48 वर्षीय नेता प्रापापोर्न चोइवाडकोह अपने गोद लिए हुए बेटे…
शफी उस्मानी डेस्क: 'वड़ा पाव गर्ल' के नाम से मशहूर चंद्रिका गेरा दीक्षित एक बार…
तारिक़ खान डेस्क: रोहित वेमुला की आत्महत्या मामले में तेलंगाना पुलिस की क्लोज़र रिपोर्ट के…
आफताब फारुकी डेस्क: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के राहुल गांधी को 'शहजादा'…
अनुराग पाण्डेय डेस्क: ग़ज़ा से इसराइली बंधकों की रिहाई और युद्ध में संघर्ष विराम के…
आदिल अहमद डेस्क: भारतीय वायु सेना के एक काफिले पर भारत प्रशासित जम्मू और कश्मीर…