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विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की विशेष तिथि/वोटर पंजीकरण कार्यक्रम आज

फारुख हुसैन

लखीमपुर(खीरी): खीरी में अवस्थित सभी आठ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम संचालित है। अभियान के तहत आज विशेष अभियान तिथि एवं वोटर पंजीकरण कार्यक्रम है। सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में नियुक्त बीएलओ सुबह 10 बजे से शाम 05 बजे तक निर्वाचक नामावली एवं आवश्यक संख्या में प्रपत्रों के साथ मौजूद रहेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी, डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने अर्हता तिथि एक जनवरी 2023 के आधार पर जनपद में अवस्थित सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों【137-पलिया, 138-निघासन, 139-गोला गोकरननाथ, 140-श्रीनगर (अ.जा.), 141-धौरहरा, 142-लखीमपुर, 143-कस्ता (अ.जा.) तथा 144-मोहम्मदी】की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कराने का निर्देश दिया है।

उन्होंने सभी जनसामान्य से अपील करते हुए कहा कि उपरोक्त दावे/आपत्तियां प्राप्त किये जाने की अवधि एवं विशेष अभियान दिवसों का लाभ उठाते हुए जिनकी आयु एक जनवरी, 2023 को 18 वर्ष पूरी हो रही है, अथवा पूरी हो चुकी है, वे अपना नाम निर्वाचक नामावली में शामिल कराने के लिए फार्म-छह भरकर जरूरी अभिलेखो सहित आवेदन कर सकते हैं। जिनका नाम निर्वाचक नामावली में शामिल है और उनके नाम/आयु/संबंध/पता/एक ही विधानसभा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थनान्तरण की दशा में परिवर्तन कराना चाहते है, वे प्रारूप-8 भरकर साक्ष्य के साथ आवेदन कर सकते हैं। जिनके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई हो/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कहीं शिफ्ट हो गये हों, अथवा डबल मतदाता पहचान-पत्र होने की दशा में प्रारूप-7 भरकर अपमार्जन के लिए आवेदन कर सकते है।

उन्होंने बताया कि जनपद में अवस्थित सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में नियुक्त बीएलओ उपरोक्त विशेष अभियान की तिथियों में अनिवार्य रूप से समय प्रातः 10 बजे से 05 बजे शायं तक निर्वाचक नामावली एवं आवश्यक संख्या में प्रपत्रों के साथ उपस्थित रहेंगे और इनके कार्यो के पर्यवेक्षण के लिये सुपरवाइजर अपने क्षेत्र. में एवं समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, खण्ड विकास अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा न्यूनतम 15 मतदान केन्द्र का निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण से सम्बन्धित फोटोग्रांफ एवं निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित चेकलिस्ट पर प्रेषित किया जायेगा। इन सभी के कार्यो के पर्यवेक्षण हेतु औचक निरीक्षण मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय, के अधिकारीगण, आयुक्त/रोल आब्जर्वर, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है।

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम एक नजर:

दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि : 09 नवम्बर से 08 दिसम्बर तक।

विशेष अभियान तिथियां :  26 नवम्बर (शनिवार), 04 दिसम्बर (रविवार)।

दावे व आपत्तियों का निस्तारण : 26 दिसम्बर तक।

निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन  : 05 जनवरी, 2023।

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