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सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुक्म तो 374 दिनों बाद जेल से रिहा हुवे युसूफ मलिक, रिहाई के बाद आज़म खान के आवास पर किया उनसे मुलाकात

एच0 भाटिया

डेस्क: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सपा नेता यूसुफ मलिक 374 दिन बाद बुधवार की देर रात रामपुर की जेल से रिहा हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रामपुर की कोर्ट से उनकी रिहाई का परवाना जिला कारागार में भेज दिया गया था। कल रात रिहा होने के बाद यूसुफ मलिक का समर्थकों ने स्वागत किया। रिहा होने के बाद युसूफ मलिक आजम खां से मिलने उनके घर गए।

मुरादाबाद निवासी सपा नेता यूसुफ मलिक के खिलाफ 01 दिसंबर 2019 को रामपुर के अजीमनगर थाने में आलियागंज के किसान पर जानलेवा हमला करने, धमकी देने और बंधक बनाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। यूसुफ मलिक को सपा नेता आजम खां का करीबी माना जाता है। उनके खिलाफ मुरादाबाद में हाउस टैक्स वसूलने गए अधिकारियों को धमकाने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था।

26 मार्च 2022 को मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाने अपर नगर आयुक्त ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस यूसुफ मलिक के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की थी और उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई थी। मुरादाबाद पुलिस ने यूसुफ मलिक पर 25 हजार का इनाम भी घोषित किया था। इसके बाद उनके खिलाफ रासुका लगा कार्रवाई की गई थी।

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