फारुख हुसैन
लखीमपुर(खीरी): जिला निर्वाचन अधिकारी, डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के लिए 03 मई को पार्टी रवानगी के दौरान यदि किसी पोलिंग पार्टी का मतदान कार्मिक अनुपस्थित रहता है तो उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा।
डीएम ने बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने बताया कि यदि कोई कार्मिक अस्वस्थ है तो भी वह पार्टी रवानगी स्थल पर रिपोर्ट करेगा। रिटर्निंग ऑफिसर से संपर्क करेगे। आरओ के निर्देश पर वहां मौजूद चिकित्सीय दल उसके स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत ही अंतिम निर्णय लेगा।
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