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नगरीय क्षेत्र, नोटिफाइड एरिया की दुकान, वाणिज्य अधिष्ठानों में मतदान तिथि पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश, डीएम ने जारी किया आदेश

फारुख हुसैन

लखीमपुर(खीरी): नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के सम्बन्ध में श्रम अनुभाग-3 उप्र शासन लखनऊ द्वारा जारी अधिसूचना के अनुक्रम में जिला मजिस्ट्रेट महेंद्र बहादुर सिंह ने मतदान की वास्तविक तिथि 04 मई को उप्र दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 8 के अन्तर्गत् सार्वजनिक अवकाश का दिन घोषित किया है। उक्त जानकारी सहायक श्रमायुक्त डॉ0 महेश कुमार पांडेय ने दी।

उन्होंने बताया कि जनपद के नगर पालिका क्षेत्र क्रमश लखीमपुर, गोला गोकर्णनाथ, मोहम्मदी, पलिया, नगर पंचायत क्षेत्र क्रमश: खीरी टाउन, ओयल, मैलानी, बरबर, धौरहरा, सिंगाही भिण्डौरा, निघासन, भीरा तथा नोटिफाइड एरिया क्रमश: तिकोनिया, मैगलगंज, मितौली में स्थित सभी दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों में मतदान की तिथि 04 मई 2023 को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। उपर्युक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित् किया जाये।

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