दलित की हत्या मामले में आरोपी की जमानत खारिज, बाइक चोरी मामले में होमगार्ड को मिली ज़मानत
हरिशंकर सोनी
सुलतानपुर। हमला, रंगदारी, बाइक बरामदगी व दलित की हत्या के मामले में पांच आरोपियों की तरफ से संबंधित अदालतों में जमानत अर्जियां प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात अदालतों से चोरी के वाहन बरामदगी में आरोपी होमगार्ड, हमले व रंगदारी के आरोपियों को राहत मिली है। वहीं स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट ने दलित के हत्यारोपी की जमानत खारिज कर दी।
मामला पीपरपुर थाना क्षेत्र के बहरौली गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले जय नरायण,मनोज उर्फ पिंटू, रामकुमार के खिलाफ अभियोगी देवी प्रसाद जायसवाल ने करीब एक वर्ष पूर्व धारदार हथियार से जानलेवा हमले करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। इसी मामले में जय नरायण व रामकुमार की तरफ से प्रस्तुत जमानत पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने जमानत पर विरोध जताया,वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने आरोपों को निराधार बताया। तत्पश्चात एडीजे पंचम प्रीती श्रीवास्तव ने आरोपियों को राहत दी है।
दूसरा मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र के माधवपुर छतौना से जुड़ा हुआ है। जहां के रहने वाले होमगार्ड राम प्रकाश शुक्ला को बीते नौ अक्टूबर की रात स्थानीय पुलिस उठा ले आयी आैर दरोगा आनंद श्रीवास्तव की तहरीर पर दो दिन पूर्व की घटना बताते हुए चोरी की बाइक बरामदगी मामले में अभियुक्त बना दिया। इस मामले में आरोपी होमगार्ड की तरफ से प्रस्तुत जमानत पर सुनवाई के दौरान अभियोजन ने अपराध को गंभीर बताते हुए जमानत पर विरोध जताया, वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता अंकुश यादव ने गवर्इं रंजिश को लेकर उसी गांव के रहने वाले सुबीन उर्फ शुब्बू श्रीवास्तव के इशारे पर रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में दरोगा आनंद श्रीवास्तव के जरिए फर्जी बरामदगी दिखाकर मुकदमा दर्ज कराने का तर्क पेश किया आैर आरोपों को निराधार बताया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात एडीजे पंचम ने जमानत के लिए पर्याप्त आधार पाते हुए अर्जी मंजूर कर ली।
तीसरा मामला कुड़वार थाना क्षेत्र के केवटली गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले केशराज,रामदेव, अरुण कुमार समेत अन्य के खिलाफ बीते 23 सितम्बर की घटना बताते हुए पत्रकार श्रीप्रकाश पांडेय ने अपनी जमीन पर खूटा गड़ाने के दौरान उन लोगों के जरिए एक लाख की रंगदारी मांगने एवं हमला करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी अरुण की गिरफ्तारी कर जेल भेजने की कार्यवाही की।
अरुण की तरफ से प्रस्तुत जमानत पर सुनवाई के दौरान बीते 19 अक्टूबर को एसीजेएम आभा पाल ने क्रिमिनल हिस्ट्री तलब की थी,लेकिन सोमवार को पुलिस वांछित अभिलेख पेश करने में असफल रही। नतीजतन अदालत ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय के तर्कों को सुनने के पश्चात आरोपी अरुण की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। चौथा मामला कादीपुर थाना क्षेत्र के मखदूमपुर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले राम प्यारे ने बीते 30 जून की घटना बताते हुए अपने बेटे अनंत कुमार उर्फ पप्पू की हत्या के आरोप में आरोपीगण भोलानाथ यादव समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इसी मामले में शासकीय अधिवक्ता तारकेश्वर सिंह के तर्कों को सुनने के पश्चात स्पेशल जज श्यामजीत यादव ने आरोपी भोलानाथ की जमानत अर्जी खारिज कर दी।