आफताब फारुकी
डेस्क: पाकिस्तान में लाहौर हाईकोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ को देशद्रोह केस में मौत की सज़ा सुनाने वाली विशेष अदालत को ग़ैर-क़ानूनी क़रार दे दिया है। कोर्ट की फ़ुल बेंच ने ये फ़ैसला सोमवार को जनरल (रिटायर्ड) परवेज़ मुशर्रफ़ की याचिका पर सुनाया, उन्होंने विशेष अदालत के फ़ैसले को चुनौती दी थी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक़ ए। ख़ान के मुताबिक़ इस फ़ैसले के बाद परवेज़ मुशर्रफ़ की सज़ा भी ख़त्म हो गई है।
साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी अभियुक्त की ग़ैर-मौजूदगी में उसका ट्रायल करना ग़ैर-इस्लामी, ग़ैर-क़ानूनी और ग़ैर-संवैधानिक है। जस्टिस मुज़ाहिर अली नक़वी के नेतृत्व में लाहौर हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच में जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस मसूद जहांगीर शामिल थे। गौरतलब हो कि इस फ़ुल बेंच का गठन पिछले माह रिटायर हुए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सरदार शमीम अहमद ख़ान ने गठन किया था।
शहनवाज़ अहमद डेस्क: गाजीपुर में चुनावी बिगुल फुक चूका है। अंसारी परिवार का गढ़ माने…
मो0 कुमेल डेस्क: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के 'बुलडोज़र' वाले बयान पर…
ईदुल अमीन डेस्क: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने कहा…
आफताब फारुकी डेस्क: दिल्ली के शास्त्री पार्क में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए…
आदिल अहमद डेस्क: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर में आम आदमी पार्टी के स्थानीय पार्टी ऑफ़िस…
सरताज अहमद गाज़ियाबाद: सोशल मीडिया पर एक फार्म हाउस में मुजरा चलने की जानकारी के…