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दीपक मधोक उनकी पत्नी और बेटे पर पर जारी हुआ गैर जमानती वारंट

मो0 सलीम

वाराणसी. वाराणसी के विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने आयकर के एक पुराने मामले में दीपक मधोक, उनकी पत्नी भारती मधोक और बेटे करन मधोक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामले में सुनवाई की अगली तिथि 10 मार्च निर्धारित की गई है।

प्रकरण वर्ष 2013 का है जिसमे आयकर विभाग ने तीनों के खिलाफ अदालत में परिवाद दाखिल किया था। छह दिसंबर 2013 को हाईकोर्ट द्वारा कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी। इस लंबित प्रकरण में हाजिर होने के लिए अदालत द्वारा सम्मन जारी किया गया था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान दीपक मधोक की ओर से अदालत के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि गलत तथ्यों के आधार पर आय कर विभाग द्वारा परिवाद दाखिल किया गया है। हाईकोर्ट द्वारा छह दिसंबर 2013 को कार्रवाई पर स्थगन आदेश पारित किया गया है जो आज तक प्रभावी है।

इस प्रकरण में हाईकोर्ट में दाखिल रिट याचिका भी अभी तक विचाराधीन है। अदालत ने पत्रावलियों के अवलोकन और दलीलों को सुनने के पश्चात अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट की एक नजीर का हवाला देते हुए कहा कि जिस मामलों में स्पष्ट रुप से यथास्थिति का आदेश नहीं बढ़ाया गया है, उन्हें छह माह बाद स्वत: समाप्त माना जाएगा। इस प्रकरण में हाईकोर्ट का कोई भी स्पष्ट आदेश स्थगन आदेश के बढ़ाए जाने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।

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