ए0 जावेद
वाराणसी। वर्ष 2021 में चौक पुलिस को जरिया “विशेष मुखबिर” सुचना मिली थी कि एक स्कूटर में मादक पदार्थ रखा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुच कर स्कूटर बरामद किया था और इस मामले में तफतीश चालु किया था। तफ्तीश में स्कूटर से चरस की बरामदगी हुई थी। पुलिस जाँच में स्कूटर स्थानीय एक कथित बिल्डर इफ्तेखार की निकल कर सामने आई थी। पुलिस तभी से इफ्तेखार की गिरफ़्तारी के लिए प्रयासरत है।
इसी कड़ी में चौक पुलिस ने 174A आईपीसी में एक मुकदमा दर्ज कर इफ्तेखार की सरगर्मी से तलाश जारी कर दिया है। बताते चले कि भारतीय दंड संहिता की धारा 174A के अंतर्गत जो कोई दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित किसी उद्घोषणा की अपेक्षानुसार विनिर्दिष्ट स्थान और विनिर्दिष्ट समय पर हाजिर होने में असफल रहेगा, तो तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनो से अदालत दण्डित कर सकती है। पुलिस इफ्तेखार की सरगर्मी से तलाश कर रही है। कही न कही पुलिस की विवेचना इफ्तेखार के बयान पर भी कुछ रुकी हुई है कि उसके गाडी में बरामद चरस का सम्बन्ध असल में किस्से है?
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