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आपदा में किसानों के लिए वरदान साबित होगी पीएम फसल बीमा योजना

फारुख हुसैन

लखीमपुर(खीरी): गुरुवार की देर शाम प्रभारी डीएम अनिल कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में बैठक किया तथा जरूरी निर्देश दिए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रभारी डीएम अनिल कुमार सिंह ने कहा कि पीएम फसल बीमा योजना में छोटा प्रीमियम देकर बड़ी सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है, जो आपदा में किसानों के लिए वरदान साबित होगी। सरकार योजना के अंतर्गत अबाध प्राकृतिक जोखिमों के मामले में फसलों के नुकसान पर समग्र बीमा कवच प्रदान करने के लिये प्रतिबद्ध है। पीएमएफबीवाई भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल के नुकसान/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

डीडी कृषि अरविंद मोहन मिश्रा ने योजना का उद्देश्य बताते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से अधिसूचित क्षेत्र में बोई गयी अधिसूचित फसल को बीमा कवर प्रदान करना। कृषि में उन्नति तकनीकि के प्रयोग को बढ़ावा देना। आपदा वर्षों में कृषि आय को स्थिर रखना है। पात्रता की जानकारी देते हुए बताया कि अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी कृषक (ऋणी/गैर ऋणी),  ऋणी कृषकों को बीमा में शामिल न होने के सम्बन्ध में अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित बैंक को बीमा की अन्तिम तिथि से 07 दिन पूर्व देना जरूरी है। ऐसे कृषक बीमा में तभी शामिल हो सकते हैं जब वह अपना प्रार्थना पत्र पुनः बीमा में शामिल होने हेतु देंगे।

जिला कृषि अधिकारी अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि किसान बीमा कराने एवं जानकारी प्राप्त करने के लिए संबंधित बैंक शाखा, जन सेवा केंद्र, भारत सरकार के पोर्टल पीएमएफबीवाई, क्रियान्वयन अभिकरण के अधिकृत बीमा मध्यस्थ कार्यालय, अधिकृत डाकखाने में संपर्क करें। कृषकों द्वारा देय प्रीमियम राशि के अलावा कोई अन्य शुल्क बीमा के लिए देय नहीं होगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। फसल नुकसान के संबंध में टोल फ्री नंबर 18008896868, संबंधित बैंक शाखा कृषि विभाग कार्यालय क्रॉप इंश्योरेंस एप पर सूचित करें।

कृषक बीमा संबंधी अधिक जानकारी के लिए राज्य अधिसूचना बीमा प्रपत्र भारत सरकार के पीएमएफबीवाई पोर्टल कृषि उद्यान विभाग टोल फ्री नंबर एवं क्रियान्वयक अभिकरण से संपर्क करें। रबी मौसम के लिए गेहूं, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों एवं अलसी अधिसूचित फसल है। बीमित राशि प्रति हेक्टेयर संसूचित है, जो बीमित राशि का 1.5 फ़ीसदी है। वही आलू की फसल भी अधिसूचित है, जो बीमित राशि के 05 फ़ीसदी प्रीमियम के रूप में जमा होगा।

डीएम ने लाभार्थियों को दिए सहायता राशि के स्वीकृत पत्र

प्रभारी डीएम अनिल कुमार सिंह ने पीएम फसल बीमा योजना के तहत जनपद स्तरीय गोष्ठी में केला फसल के लिए ब्लॉक धौराहरा मटेहनी गांव के किसान विनय कुमार को 28722, गेहूं फसल के लिए पसगवा ब्लॉक के मालाखेड़ा गांव के नूर अहमद को 40554, गांव सिसौरा नासिर के जनूल्ला को 19797, ब्लाक कुंभी के बेलहरी गांव के किसान अमरीश को 18029, लंदनपूर ग्रंट के किसान इंसाफ खान को 15102 एवं ब्लॉक पलिया के भगवंतनगर गांव के किसान राजवीर सिंह को ₹13322 का स्वीकृत पत्र प्रदान किया। सर्वाधिक फसल बीमा करने के लिए आर्यावर्त बैंक शाखा मूड़ा गालिब व जन सुविधा केंद्र ओम साईं कंप्यूटर लखीमपुर के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया।

खरीफ सीजन: 942 कृषकों को 44.31 लाख की मिली क्षतिपूर्ति

रबी सीजन: 892 किसानों को 11.81 लाख की मिली क्षतिपूर्ति

जिला समन्वयक, पीएम फसल बीमा योजना आशीष अवस्थी ने प्रगति रिपोर्ट के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ 2021 में 2531 किसानों के 1124.46 हेक्टेयर क्षेत्र को बीमे से कवर किया, जिसमें 942 कृषकों को 44.31 लाख की क्षतिपूर्ति धनराशि भेजी गई। रवी 2021-22 में 4731 कृषकों के 1171.42 हेक्टेयर भूमि बीमे से कवर किया, जिसमें 892 किसानों को 11.81 लाख की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान की गई।

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