इनमें से कांग्रेस में राष्ट्रपति के ख़िलाफ़ महाभियोग है जबकि दूसरा रास्ता संविधान की धारा के 25वें पूरक के माध्यम से राष्ट्रपति को अपदस्त करना है। इस पूरक में विशेषज्ञों को यह अधिकार दिया गया है कि अगर राष्ट्रपति मानसिक रूप से अयोग्य हो तो उसे उसके पद से हटाया जा सकता है।
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