ज़मानत अर्जीया हुई ख़ारिज

प्रमोद दुबे.
सुल्तानपुर। कमरौली थाना क्षेत्र में हुए प्राणघातक हमले के मामले में आरोपी रफीक निवासी बनभरिया चांदगढ़ व मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र में हुए प्राणघातक हमले के मामले में आरोपीगण चंद्रकेश यादव व देवनरायण निवासी लौहारन का पुरवा ने जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की।

जिनकी अंतरिम जमानत अर्जी पर जिला शासकीय अधिवक्ता शुकदेव यादव के विरोध के पश्चात जिला जज प्रमोद कुमार ने अर्जी खारिज कर दी।
सुलतानपुर।  हत्या, दहेज हत्या व हेरा-फेरी कर एटीएम से लाखों रूपए निकालने के मामले में चार आरोपियों की तरफ से जमानत अर्जी पेश की गयी।  जिसे सम्बंधित अदालतों ने खारिज कर दिया।  पहला मामला अखंडनगर थाना क्षेत्र का है। जहां के अलाऊद्दीनपुर-गुलरा निवासी मिंटू पांडेय के खिलाफ श्रीराम कनौजिया की गैर इरादतन हत्या का आरोप है। इसी मामले में आरोपी की तरफ से स्पेशल जज एससी-एसटी की अदालत में जमानत अर्जी पेश की गयी। वहीं इसी अदालत में जगदीशपुर थाना क्षेत्र में हुई घासीबीर बाबा मठ के पुजारी व उसके सहयोगी सीताराम की ईंट से सिर कुचलकर हुई हत्या के मामले में आरोपी सिपाही सुशील कुमार शुक्ला निवासी पूरेमौज तिवारी मजरे बबुरी थाना मुसाफिर खाना की तरफ से जमानत अर्जी पेश की गयी। दोनों मामलों में प्रस्तुत आरोपियों की जमानत अर्जी पर शासकीय अधिवक्ता सीएल द्विवेदी के विरोध पर स्पेशल जज उत्कर्ष चतुर्वेदी ने अर्जी खारिज कर दिया है। तीसरा मामला कादीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जहां पर एटीएम कार्ड के सहारे हेर-फेरी कर पौने चार लाख रूपए निकालने के मामले में आरोपीगण सुनील सोनकर व श्यामबाबू गौतम निवासीगण कौड़िया मजरे ठकढौलिया शाहंगंज जौनपुर की तरफ से एडीजे सप्तम की अदालत में जमानत अर्जी पेश की गयी। जिस पर शासकीय अधिवक्ता रमेशचंद्र यादव ने विरोध जताया। तत्पश्चात सत्र न्यायाधीश अजय कुमार दिक्षित ने आरोपियों की जमानत खारिज कर दी।

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