आरोपी अधिकारियो ने किया न्यायालय में आत्म समर्पण
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प्रमोद दुबे
सुलतानपुर। शिक्षिका से अश्लील हरकत व अभद्र व्यवहार के आरोप में फंसे बलरामपुर बीएसए व एसडीआई भदैया ने हाईकोर्ट के निर्देश पर एसीजेएम पंचम की अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी प्रस्तुत की। जिन्हे न्यायाधीश अनुराग कुरील ने राहत देते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
मामला लम्भुआ थाना क्षेत्र से जुड़ा है। इसी क्षेत्र के भदैया विकास क्षेत्र के भैरवपुर प्राथमिक विद्यालय में घटना के दौरान तैनात शिक्षिका ने कोर्ट में तत्कालीन बीएसए रमेश यादव व बीइओ संजय यादव के खिलाफ अश्लील हरकत, अभद्र व्यवहार एवं जान से मारने की धमकी समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराने को लेकर अर्जी दी। कोटे ने उनकी अर्जी को स्वीकार न करते हुए परिवाद में दर्ज करने का आदेश दिया। जिसके क्रम में शिक्षिका व गवाहों का बयान हुआ। तत्पश्चात एसीजेएम पंचम की अदालत ने 22 अगस्त 2016 को बीएसए व बीइओ को अश्लील हरकत समेत अन्य आरोपों में विचारण के लिए तलब करने का आदेश दिया। इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ जमानतीय वारंट भी चल रहा था और सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तिथि तय की गई थी। अपने खिलाफ जारी वारंट आदेश को निरस्त करने की मांग को लेकर बीएसए रमेश यादव व बीइओ की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी को स्वीकार न करते हुए चार सप्ताह के अंदर सम्बंधित अदालत में सरेंडर कर विचारण प्रक्रिया में सहयोग करने का निर्देश दिया। जिसके अनुपालन में वर्तमान बीएसए बलरामपुर रमेश यादव व बीइओ भदैया संजय यादव ने गुरूवार को एसीजेएम पंचम की अदालत में आत्मसमर्पण किया। जिनकी तरफ से जमानत अर्जी भी प्रस्तुत की गयी। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपों को निराधार बताया। वहीं अभियोजन पक्ष ने भी जमानत पर विरोध जताते हुए खारिज किए जाने की मांग की। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायाधीश अनुराग कुरील ने बीएसए व एसडीआई को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।