प्रदीप दुबे विक्की
ज्ञानपुर,भदोही। तत्कालीन क्षेत्राधिकारी समेत तीन पुलिस कर्मियो के खिलाफ पीडि़त पक्ष की ओर से दायर आपराधिक वाद को सीजेएम अदालत ने दर्ज रजिस्टर किये जाने का आदेश देते हुए साक्ष्य वास्ते ५ अप्रैल की तिथि मुकर्रर की गयी है। तत्थ्यो के मुताबिक ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के फौदीपुर गांव निवासी मृदुला सिंह पत्नी धर्मराज सिंह अपने अधिवक्ता सत्येन्द्र प्रताप सिंह के माध्यम से आपराधिक वाद स्थानीय सीजेएम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर आरोप लगाया है कि १० दिसम्बर २०१८ को उनका नाती सौरभ सिंह ज्ञानपुर जिला कारागार से एसीजेएम न्यायालय में विचाराधीन मुकदमें में पेशी के लिए लाया गया था। उसी दौरान २.४५ बजे दिन क्षेत्राधिकारी अभिषेक पाण्डेय सर्किल भदोही आये सीजेएम न्यायालय परिसर स्थित हवालात बंदीगृह में गये। बंदीगृह का ताला पुलिस कर्मी सुधीर कुमार व रिजवी से खुलवाकर क्षेत्राधिकारी ने बंदी सौरभ सिंह को मारापीटा तथा जान से मारने की धमकी दी अपशब्दो का प्रयोग किये। उक्त घटना में तीनो पुलिस कर्मी आपराधिक षडंयत्र के तहत उक्त घटना को कारित किया। इस बावत परिवादिनी की ओर से राज्यपाल उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस महानिदेशक, गृहमंत्री भारत सरकार समेत मानवाधिकार अन्य उच्चाधिकारियों को शिकायती प्रार्थना पत्र प्रेषित कर उक्त पुलिस कर्मियो के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। कार्रवाई न होने पर न्यायालय के समक्ष आपराधिक परिवार पत्र दायर की है। जिस पर अदालत द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज करते हुए साक्ष्य वास्ते ५ अप्रैल की तिथि मुकर्रर की हेै।
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