तारिक़ आज़मी
वाराणसी। बनियाबाग़ के भीख शाह गली स्थित बहु विवादित गोगा कटरे के प्रकरण में बिल्डर और भूस्वामी की मुश्किलें बढती हुई दिखाई दे रही है। वाराणसी विकास प्राधिकरण के द्वारा ध्वस्तीकरण हेतु चिन्हित हो चुके इस कथित अवैध निर्माण के विरुद्ध हाई कोर्ट में दाखिल मुक़दमे में अदालत ने बिल्डर, भू-स्वामी सहित विकास प्राधिकरण आदि को नोटिस जारी करके अगली नियत तिथि पर शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। प्रकरण में अगली तारिख 4 अक्टूबर नियत है।
प्रकरण तब और भी चौड़ा हुआ जब एक स्थानीय दुकानदार संजय सहगल जिनका इस कटरे में अपनी एक दूकान होने का भी दावा है, ने इस प्रकरण को अदालत की चौखट तक पंहुचा दिया। संजय सहगल का कहना है कि बिल्डर ने हमारी दूकान एक बेईमानी करके कब्ज़ा कर डाला है। जिसके बाद इस कथित अवैध निर्माण के खिलाफ संजय सहगल ने खुल कर बिगुल फुक दिया और प्रकरण में बिल्डर, भवन स्वामी, वीडीए, जिला प्रशासन सहित कुल 7 लोगो को पार्टी बनाया था। इस मामले में हाई कोर्ट की इलाहाबाद बेंच में वाद संख्या 16925/2021 दाखिल किया।
इस प्रकरण में सुनवाई करते हुवे जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जयंत बनर्जी की बेच ने सभी विपक्षी पार्टियों को नोटिस जारी कर प्रकरण में अगली नियत तारिख पर शपथ पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। 31 अगस्त को पारित इस आदेश के बाद मिली नोटिस से हडकंप मचा हुआ है। मामले में अगली सुनवाई की तारीख 4 अक्टूबर नियत है। वही इलाके में इस मामले को लेकर चर्चाओं का बाज़ार गर्म है। एक गोपनीय सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार एक तरफ जहा बिल्डर लाबी प्रकरण में समझौते के लिए वादी मुकदमा के पास अपने पैरोकारो को भेज रहे है। वही वादी मुकदमा इस प्रकरण में समझौते के मूड में नही दिखाई दे रहा है।
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