हाथरस गैंगरेप में आया अदालत का फैसला: लवकुश, रवि, रामकुमार हुवे बरी, संदीप को आजीवन कारावास और 50 हज़ार जुर्माना

तारिक़ आज़मी

डेस्क: हाथरस गैंगरेप और मर्डर केस में आज निचली उत्तर प्रदेश की निचली अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुवे 3 आरोपी लवकुश, रवि और राजकुमार को बरी कर दिया है। जबकि मुख्य आरोपी संदीप को आईपीसी की धारा 304, एससी-एसटी एक्ट का दोषी करार देते हुवे आजीवन कारावास और 50 हज़ार का अर्थ दंड की सज़ा मुक़र्रर किया है।

अदालत ने आज हाथरस की उस घटना पर अपना फैसला सुनाया है जिसमे 14 सितंबर 2020 में हाथरस के बूलगढ़ी में युवती के साथ गैंगरेप किया गया था। जिसके बाद 29 सितंबर 2020 को युवती ने दिल्ली के सफ़दरजंग अस्पताल में दौरान-ए-इलाज दम तोड़ दिया था। 29 सितंबर की देर रात ही यूपी प्रशासन ने परिजनों के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ युवती का अंतिम संस्कार कर दिया था, इसके बाद काफी हंगामा हुआ था। कई दिनों तक यूपी पुलिस ने परिजनों को मीडिया या दूसरे विपक्षी नेताओं से नहीं मिलने दिया था। पूरे मामले में संदीप ठाकुर, लव कुश, रामू, रवि को हत्या, रेप और एससी एसीटी एक्ट की धारा के तहत जेल भेज दिया था। पूरे मामले की जांच सीबीआई ने की।

सीबीआई ने पूरे मामले में 29 दिसंबर 2020 को 2000 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। सीबीआई ने चारों आरोपियों के खिलाफ़ हत्या, गैंगरेप, एससी-एसटी एक्ट की धारा के तहत चार्जशीट दायर की। इस पूरे मामले में कुल 104 गवाह अदालत में पेश हुई। ये मामला पर पहले ही काफी राजनीति हो चुकी थी। ऐसे में इस हाईप्रोफ़ाइल फ़ैसले के चलते पूरे इलाक़े में सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी पुख़्ता की गई है।

हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता को कॉर्पोरेट के दबाव से मुक्त रखने के लिए आप आर्थिक सहयोग यदि करना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें


Welcome to the emerging digital Banaras First : Omni Chanel-E Commerce Sale पापा हैं तो होइए जायेगा..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *