“नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा कराया जाना चाहिए” सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इंकार

ईदुल अमीन/शफी उस्मानी

डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें ये मांग की गई थी कि “नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा कराया जाना चाहिए।” ये जनहित याचिका सीआर जया सुकिन नाम के एक एडवोकेट ने दायर की थी जिस पर जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की दो सदस्यीय वैकेशन बेंच ने विचार करने से इनकार कर दिया।

बेंच ने कहा, “हम इस जनहित याचिका पर सुनवाई करने के पक्ष में नहीं हैं।” सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का पक्ष जानना चाहा।

तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ऐसे मामले सुनवाई के लिहाज से तर्कसंगत और न्यायोचित नहीं हैं। उन्होंने कहा, “याचिकाकर्ता को ये कहा जाना चाहिए कि वे सुप्रीम कोर्ट से पीआईएल वापस लेने के बाद किसी हाई कोर्ट में भी न जाएं।” इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।

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