31 मार्च 2017 के बाद बिना शस्त्र लाइसेन्सों यूआईएन (यूनिक आईडेन्टीफिकेशन नम्बर) वाले लाइसेन्स वैध नही माने जायेगे। उन्होेने बताया कि कार्य को गति प्रदान करने और किसी भी लाइसेन्सी की सूचना फीड होने से शेष न रह जाये, को दृष्टिगत रखते हुए शस्त्र लाइसेन्स धारियों की सुविधा हेतु जनपद में एक वेब पोर्टल तैयार कर जारी किया गया है। सभी लाइसेन्स धारक उक्त पोर्टल की वेब साइट पर जाकर यूज फुल लिंक में आर्म्सएन्ट्री फार्म पर क्लिक कर अपने लाइसेन्स सम्बन्धी सूचनाएं स्वयं फीड (अपलोड) करें। यदि उक्त पोर्टल पर सूचनाएं न भर पाते हो तो 31 मार्च 2017 के पहले किसी भी कार्य दिवस में शस्त्र कार्यालय, कलेक्ट्रेट में अपने मूल शस्त्र लाइसेन्स को लेकर सूचनाएं फीड करा लें। उन्होने बताया कि समस्त वांछित सूचनाएं अनिवार्य रूप से 31 मार्च 2017 तक सम्बन्धित पोर्टल अथवा शस्त्र कार्यालय कलेक्ट्रेट में फीड करा दें। 01 अप्रैल 2017 के उपरान्त यूआईएन (यूनिक आईडेन्टीफिकेशन नम्बर) के अभाव में यदि किसी लाइसेन्स धारक का शस्त्र लाइसेन्स अवैध होता है तो उसके लिए वह स्वंय उत्तरदायी होगें।
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