आफताब फारुकी
डेस्क: केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से एक जोर का झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके अवैध रूप से बने बंगले को ढहाने के हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इसके बाद आज बीएमसी के इस अवैध निर्माण पर चलने वाले बुलडोज़र का रास्ता साफ़ हो गया है। बताते चले कि हाईकोर्ट ने उनके जुहू स्थित बंगले पर बने अवैध निर्माण को दो सप्ताह के अंदर गिराने का आदेश दिया था।
गौरतलब हो कि बीएमसी ने इसी साल जून में नारायण राणे की ओर से अवैध निर्माण को मंजूरी प्रदान करने के लिए बीएमसी के समक्ष पहली अर्जी दी गई थी, जिसे उसने खारिज कर दिया था। इसके बाद उनकी कंपनी ने जुलाई में दूसरा आवेदन दिया था, लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया। इस पर नारायण राणे की कंपनी ने हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन याचिका खारिज हो गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाने से इंकार करने के बाद जहा राणे को एक ज़ोरदार झटका लगा है वही बीएमसी के बुलडोज़र को मंत्री के बंगले तक पहुचने का रास्ता भी साफ़ हो गया है। इस फैसले के बाद अभी तक केंद्रीय मंत्री का किसी प्रकार का कोई बयान नही आया है।
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