शफी उस्मानी
जौनपुर। गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र में 2 वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो काशी प्रसाद सिंह की अदालत ने 10 वर्ष के कारावास तथा ₹10000 अर्थदंड से दंडित किया। घटना जून 2021 की है जिस मामले में आज फैसला आया है.
पुलिस ने विवेचना कर के आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश तिवारी व रमेश चंद्र पाल के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी 24 वर्षीय युवक आशीष यादव को पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कारावास व ₹10000 अर्थदंड से दंडित किया।
आदिल अहमद डेस्क: मणिपुर के मैतेई बहुल थौबल ज़िले में भीड़ द्वारा कुकी-ज़ोमी समुदाय की…
प्रमोद कुमार डेस्क: मणिपुर में चल रहे जातीय संघर्ष की व्यापक जांच के लिए केंद्रीय…
शफी उस्मानी डेस्क: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने कथित यौन उत्पीड़न मामले में जेडीएस नेता…
जगदीश शुक्ला डेस्क: कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के साइड इफेक्ट को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष…
अनुराग पाण्डेय डेस्क: कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश से बीते सप्ताह स्कूल सेवा आयोग की…
मो0 कुमेल डेस्क: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रज्वल रेवन्ना के कथित यौन उत्पीड़न वीडियो…