आदिल अहमद
डेस्क: दक्षिणी राज्य में प्रवासी मजदूरों पर हमले के फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि मदुरै सेंट्रल जेल से स्थानांतरित न किया जाए।
याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी जाती है। संशोधित याचिका पर नोटिस जारी करें। पीठ ने कहा कि हम याचिकाकर्ता को मदुरै केंद्रीय कारागार से स्थानांतरित न करने का निर्देश देते हैं। मामले की आगे की सुनवाई 28 अप्रैल को की जाएगी।
शफी उस्मानी डेस्क: पीएम मोदी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में रमज़ान के दौरान…
शफी उस्मानी डेस्क: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा है…
आदिल अहमद डेस्क: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि केंद्र की…
आफताब फारुकी डेस्क: नेपाल ने कुछ भारतीय ब्रांड्स के मसालों की गुणवत्ता पर सवाल उठने…
मो0 शरीफ कानपुर: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली में शुक्रवार को रैली की।…
अनिल कुमार पटना: बिहार के अररिया जिले में जीजा और साली का प्रेम ऐसा परवान…