हाईकोर्ट की जमीन से मस्जिद की दीवाल हटाने पर नहीं बनी सहमति, अब कोर्ट करेगी गुण-दोष पर विवाद का निपटारा

आफताब फारुकी 

इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने न्यायालय की जमीन पर अतिक्रमण कर बनी मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई की तिथि 17 अगस्त नियत की है। कोर्ट ने मस्जिद के इमाम की तरफ से मुख्य भवन से छह मीटर तक मस्जिद की दीवाल हटा लेने के वायदे का पालन न करने पर असंतोष जाहिर किया और कहा कि थोड़ी सी ही दीवाल गिरायी गयी है।

अग्निशमन गाड़ी की पहुंच के लिए हाईकोर्ट की स्टेयरिंग कमेटी ने 11 मीटर तक निर्माण हटाने को जरूरी कहा है किन्तु इस पर आपत्ति करते हुए मस्जिद की तरफ से कहा गया कि हाईकोर्ट भवन का 6 मंजिल तक का ही नक्शा पास है। इसलिए 6 मीटर तक की दीवाल हटायी जा सकती है। हाईकोर्ट ने अवैध रूप से 11 मंजिल तक बिल्डिंग बना ली है। इस पर कोर्ट ने कहा कि याचिका मेरिट पर तय की जाए। विपक्षी वरिष्ठ अधिवक्ता के व्यक्तिगत कारणों के चलते सुनवाई स्थगित कर दी गयी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले तथा न्यायमूर्ति एम.के.गुप्ता की खण्डपीठ ने अधिवक्ता अभिषेक शुक्ला की जनहित याचिका पर दिया है।

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