आवास मे घोटाला करने वाले ग्राम प्रधान, प्रधान प्रतिनिधि और सचिव पर मुकदमा दर्ज

(दानिश अफगानी )

बलिया। उभांव पुलिस ने शाहपुर अफगा के प्रधान, प्रधानपति एवं सचिव आदि पर आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। न्यायालय के आदेश पर दर्ज मामले में आवास घोटाला की बात सामने आयी है।

सीयर ब्लाक की ग्राम पंचायत शाहपुर अफगा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता दयानंद ने प्रधान आशा कुशवाहा पत्नी रणजीत कुशवाहा,प्रधान प्रतिनिधि रणजीत कुशवाहा, ग्राम विकास अधिकारी/सचिव चौथी राम तथा शाखा प्रबन्धक, एसबीआई तीरनई (शाखा-बिल्थरारोड) से षडयंत्र करके गरीबों का आवास निर्माण दिखाकर सरकारी धन का आहरण करने की शिकायत अधिकारियों से किया था। शिकायत थी कि प्रधान, प्रधानप्रति, सचिव व शाखा प्रबन्धक ने मिलीभगत करके कुछ ऐसे व्यक्तियो के नाम खाता खुलवाया, जिनकी छद्म पहचान दिखाई गयी। आवासीय योजना के तहत आवास वितरण दिखाकर बैंक से रुपया निकाल कर सरकारी धन का दरूपयोग करते हुए अपने निजी इस्तेमाल में प्रयोग किया। शिकायतकर्ता ने तहसील दिवस पर अनेकों बार सक्षम अधिकारियों के समक्ष यह तथ्य उठाया। जांच के लिए आवेदन पत्र दिया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। शिकायकर्ता ने फर्जी राशन कार्ड की बात भी शिकायती पत्र में उठाया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अधिकारियों ने जैसे-तैसे जांच कराकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इससे आहत शिकायतकर्ता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने प्रकरण में उक्त धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश उभांव थानाध्यक्ष को दिया था।

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