आरबीआई ने लगाया 5 को-ऑपरेटिव बैंकों पर प्रतिबन्ध, जाने किस बैंक पर लगे यह प्रतिबन्ध

ईदुल अमीन

डेस्क: आरबीआई ने  कल शुक्रवार को पांच को-ऑपरेटिव बैंकों की बिगडती आर्थिक स्थिति का आकलन करते हुवे उन पर निकासी समेत कई प्रतिबंध लगाए हैंl इसको लेकर आरबीआई ने बयान भी जारी किया हैl आरबीआई ने अपने बयान में कहा है कि इन को-ऑपरेटिव बैंकों पर लगाए गए ये प्रतिबंध छह महीनों तक प्रभावी रहेंगेl

आरबीआई के इस कदम के बाद ये पांच को-ऑपरेटिव बैंक बिना आरबीआई को पूर्व सूचना दिए न तो ग्राहकों के लोन  दे पाएंगें और न ही कोई निवेश कर सकते हैंl इसके अलावा ये बैंक फिलहाल कोई नया दायित्व नहीं उठा सकते हैं और अपनी किसी संपत्ति का हस्तांतरण या उसका अन्य कोई उपयोग नहीं कर सकते हैंl आरबीआई ने कहा कि पांचों को-ऑपरेटिव बैंकों के पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से पांच लाख रुपये तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त कर सकते हैंl

आरबीआई ने जिन पांच बैंको पर प्रतिबन्ध लगाया है उनमे एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक, लखनऊ, आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) और शिमशा सहकारा बैंक नियमित, मद्दुर, मांड्या (कर्नाटक) के नाम सह्मिल हैl इन बैंकों के ग्राहक बैंकों की मौजूदा नकदी स्थिति के कारण अपने खातों से रुपये की निकासी नहीं कर सकेंगेl इसके अलावा उर्वाकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक, उर्वाकोंडा (आंध्र प्रदेश) और शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक, अकलुज (महाराष्ट्र) के ग्राहक 5,000 रुपये तक की निकासी कर सकेंगेl

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