न्यूज़ क्लिक मामला: एचआर हेड अमित चक्रवर्ती बने सरकारी गवाह, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया अमित की रिहाई का आदेश

तारिक़ खान

डेस्क: दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूज़क्लिक के एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की रिहाई का आदेश दिया है। यूएपीए के मामले में अमित चक्रवर्ती गवाह बन गए थे। न्यूज़ वेबसाइट न्यूज़क्लिक पर चीन से पैसे लेकर भारत में चीन समर्थित प्रोपेगेंडा चलाने के आरोपों के बाद यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था। अमित चक्रवर्ती ने यूएपीए के मामले में अपनी रिहाई के लिए अदालत में याचिका दायर की थी।

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने इस याचिका को मंज़ूर करते हुए अमित चक्रवर्ती की रिहाई का आदेश दिया है। अमित चक्रवर्ती पर गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन पर चीनी कंपनियों के ज़रिए विदेशी पैसा लेकर भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाने के आरोप थे। अमित चक्रवर्ती की ज़मानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 मई को अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था।

चक्रवर्ती के अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि याचिकाकर्ता मामले में गवाह बन चुके हैं और इस मामले में चार्जशीट दायर की जा चुकी है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने अदालत से कहा था कि एजेंसी को चक्रवर्ती को ज़मानत दिए जाने से कोई आपत्ति नहीं है। सी साल जनवरी में ट्रायल कोर्ट ने चक्रवर्ती के गवाह बनने की याचिका को स्वीकार कर लिया था। पिछले साल 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चक्रवर्ती और न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ़्तार किया था।

हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता को कॉर्पोरेट के दबाव से मुक्त रखने के लिए आप आर्थिक सहयोग यदि करना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें


Welcome to the emerging digital Banaras First : Omni Chanel-E Commerce Sale पापा हैं तो होइए जायेगा..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *