सुल्तानपुर :- बहुचर्चित भारत – भूषण हत्याकांड में आरोपीगण अनिल कुमार पाण्डेय उर्फ संतू, दीपक मिश्र निवासीगण नरायनपुर, संदीप मिश्रा व प्रदीप मिश्रा निवासीगण पयागीपुर थानाक्षेत्र कोतवाली नगर की तरफ से जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई। जिस पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता सुरेन्द्र उपाध्याय, संदीप सिंह व रंजीत सिंह ने अपने-अपने तर्कों को प्रस्तुत करते हुए पुलिस के खुलासे पर सवाल उठाया।
वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता शुकदेव यादव व अधिवक्ता अरविन्द सिंह राजा ने आरोपों को गंभीर बताते हुए जमानत पर विरोध जताया। उभयपक्षों को सुनने के पश्चात जिला न्यायाधीश प्रमोद कुमार ने जमानत के लिए पर्याप्त आधार पाते हुए सभी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। मालूम हो कि बीते 8 फरवरी को गोली मारकर पंप मालिक भारत भूषण मिश्र की हत्या कर दी गई थी। दरअसल में पुलिस ने अपनी विवेचना में घटना के काफी दिनों बाद की तारीख में गवाह मदन मिश्र का बयान दर्शाते भारत भूषण की हत्या के पूर्व आरोपियो के जरिये रची गई साजिश के दौरान हुई वार्ता सुनने की बात कही गई है। लेकिन हत्या के पहले ही साजिश की जानकारी होने के बावजूद भी इस बात को गवाह क्यों छिपाये रह गया या फिर मृतक के घरवालो एवं पुलिस को क्यों नही बताया इस बात का कोई स्पष्टीकरण विवेचना में नही दिया गया है।ऐसे ही कई तथ्य पुलिस ने अपनी विवेचना में दर्शाये है एवं उनके संबंध में सबूत पेश किये है,जिसे अदालत ने ट्रायल के स्तर पर देखे जाने का तथ्य रखते हुए सभी आरोपियो की जमानत अर्जी सशर्त स्वीकार कर ली है।