Categories: National

तीन तलाक अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

अंजनी रॉय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने तीन तलाक अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। इस अध्यादेश में तीन बार तलाक बोलकर पत्नी को तलाक देने पर तीन साल की जेल या जुर्माना का प्रावधान है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव ने कहा कि तीन तलाक को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है और अब इस मुद्दे पर फैसला करना सरकार के पाले में है।

याचिका में कहा गया,”अध्यादेश मनमाना और अनावश्यक है और एक कठोर, अमानवीय, अनुचित और अस्पष्ट कानून को अस्तित्व में लाता है जो अध्यादेश के जरिए संसद के सम्मान और जिन लोगों का विश्वास भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान में निहित है उनके सम्मान में कमी को दर्शाता है।” केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अध्यादेश को मंजूरी दी थी।

aftab farooqui

Recent Posts

‘राशन लोगे सरकार से और वोट दोगे किसी और को’ यह कह कर चौकीदार को दो होम गार्डो ने बुरी तरह पीटा

एच0 भाटिया बरेली: बरेली में एक चौकाने वाला मामला सामने आया है। जहा वर्दी में…

2 days ago

वर्दी वाली मैडम को मंच पर चढ़ कर सिंगर को चूमना पड़ा महंगा, वीडियो हुआ वायरल तो हुई सस्पेंड

तारिक़ खान डेस्क: वर्दी में एक महिला पुलिस कर्मी को मशहूर सिंगार जुबीन गर्ग को…

2 days ago