तारिक़ आज़मी
वाराणसी। गाडी बड़ी ले लिया तो क्या लिया, टशन तो जब तक हूटर गाडी के ऊपर न हो कैसे आएगा। उस पर से गाडी अगर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष की हो तो कोई रोक सकता है क्या नियमो को न मानने से ? शायद नेता जी के ऐसे ही विचार होंगे तभी तो सभी नियम और कायदे कानून ताख पर है, नेता जी के कार पर हूटर लगा हुआ है। फिर रोकेगा कौन ? सत्ता नेता जी की है। वो हूटर लगा सकते है। नियम मानने के लिए नेता जी बाध्य थोड़ी न है। नियम सरकार बनाती है और सरकार खुद उनकी है। फिर नियम उनके लिए थोड़ी न होता है।
क्या कहते है नियम ?
जबकि केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 में लिखा है कि ऐसा बहुस्तर हॉर्न नहीं लगाया जाएगा जिससे विभिन्न प्रकार की ध्वनि निकलती हो, या कर्कश, कंपित, तेज या ज्यादा शोर उत्पन्न होने वाली कोई दूसरी युक्ति लगी हो। इसके अलावा एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, आरटीओ, डायल 112 वाहनों पर हूटर लगाए जा सकते हैं। आरटीओ के अनुसार शेष किसी भी वाहन पर हूटर नहीं लगाया जा सकता है। हूटर लगाए जाने पर पांच हजार रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। इसी सम्बन्ध में अभी 30 सितम्बर 2021 को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था कि हूटर लगे वाहनों पर कार्यवाही हो। इस आदेश के बाद कई वाहनों के प्रदेश में चालान भी कटे और कई के हूटर उतरवाए गए।
क्या कहते है नेता जी
हमने इस सम्बन्ध में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा हाजी अनवार से फोन पर बात किया तो उन्होंने कहा कि वह हूटर हमने कही जाने आने के लिए ऐसे ही लगवा लिया था। नियमो के अनुसार इसको हटवा लिया जायेगा। कोई विशेष वजह इसको लगवाने की नही थी।
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