रवि पाल
मथुरा: मथुरा ईदगाह प्रकरण में नया मोड़ सामने आया है। आज से मथुरा ईदगाह प्रकरण में हर दिन सुनवाई होगी। बताते चले कि अदालत सबसे पहले इस मुद्दे पर सुनवाई करेगी कि आदेश 7 नियम 11 के तहत मामला सुनवाई योग्य है या नहीं। गौरतलब हो कि प्लेसेस ऑफ़ वोर्शिप एक्ट के तहत ये कानून पास हुआ था कि जो स्थिति धार्मिक स्थल की 1947 में थी, वो कायम रहेगी और इस कानून से बाबरी मस्ज़िद के प्रकरण को अलग रखा गया था। बाकी समस्त प्रकरण इसी कानून के अंतर्गत लाया गया था।
पक्षकार गण ने केस के स्थायित्व को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान ईदगाह के कोर्ट कमिश्नर संबंधी प्रार्थना पत्र अदालत में दे दिया था। उनके द्वारा मांग की गई है कि पहले केस कोर्ट कमिश्नर के मुद्दे पर सुना जाए। बहस के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन ने पहले केस चलने योग्य है या नहीं इस मुद्दे पर सुनने के आदेश दिए। इस संबंध में शाही मस्जिद के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया कि वह केस के कमजोर बिंदुओं की जानकारी अदालत को बिंदुवार देंगे। उनकी ओर से अधिवक्ता जीपी निगम, नीरज शर्मा, अबरार अहमद, सौरभ मौजूद रहेंगे। जबकि एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह तथा एडवोकेट राजेंद्र माहेश्वरी ने बताया कि वह अदालत से आदेश की प्रति प्राप्त करेंगे। साथ ही सिविल जज की अदालत में विपक्ष द्वारा दिए जाने वाले बिंदुओं का अध्ययन करेंगे।
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