ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण: सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील करते हुवे डीएम ने नमाजियों के वज़ू का इंतज़ाम करने के लिए मस्जिद कमेटी संग किया बैठक, शाम तक निकल सकता है ये हल

तारिक़ आज़मी

वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में नमाजियों के वजू और इस्तिनजेख्वाने के इन्तेजामत की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के कल आये हुक्म की तामील करते हुवे वाराणसी जिलाधिकारी तथा नया प्रशासनिक अधिकारियो ने अंजुमन मसाजिद इंतेजामिया कमेटी के साथ आज एक बैठक किया है। मस्जिद में इन इन्तेजामात के शाम तक हो जाने की उम्मीद इस बैठक के बाद जागी है।

बताते चले कि कल सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन मसाजिद इंतेजामिया कमेटी के जानिब से दाखिल याचिका जिसमे जमात-उल-विदा और ईद के मद्देनज़र नमाजियों को हो रही वजू की असुविधा को दूर करने के लिए इल्तेजा क्यिया गया था पर सुनवाई करते हुवे अदालत ने वाराणसी के जिलाधिकारी को हुक्म जारी किया था कि मस्जिद कमेटी के साथ बैठक करके इस मामले का हल पर चर्चा करने का हुक्म जारी किया था।

मुल्क की सबसे अज़ीम अदालत के जारी हुक्म की तामील करते हुवे आज जिलाधिकारी एस0 राजलिंगम अपने साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारियो सहित माजिद कमेटी के साथ बैठक किया। कमेटी के जानिब से अंजुमन मसाजित इन्तेज्मिया कमेटी ने जिलाधिकारी को वजू और इस्तिन्जाख्वाने को लेकर हो रही दिक्कतों से रूबरू करवाया। जिसके ऊपर गहन विचार विमर्श हुआ और अधिकारियो ने तथा मसाजिद इंतेजामिया कमेटी के प्रस्तावों पर गौर-ओ-फिक्र किया।

मिल रही जानकारी के अनुसार प्रशासन वजू के इंतेज़ाम हेतु मस्जिद के एक हिस्से में बने गुस्लख्वाने के ऊपर वाटर टैंक रखवा सकता है। एक बड़े वाटर टैंक के अन्दर पानी भरने हेतु मस्जिद की बोरिंग से कनेक्ट करवाया जा सकता है। साथ ही गुस्ल्ख्वाने को इस्तिन्जाख्वाने के तौर पर भी तब्दील करवाया जा सकता है। पानी की टंकी का कनेक्शन वज़ुख्वाने के पाईपो से करके वजू का इंतज़ाम हो सकता है। इस मामले में जिलाधिकारी ने मस्जिद कमेटी को आश्वस्त किया है कि आज शाम तक वजू और अन्य ज़रुरियात के इन्तेज़ामात कर लिए जायेगे।

गौरतलब हो कि विगत वर्ष मई माह में मस्जिद में बने वजू के हौज़ के अन्दर एक आकृति को वादिनी मुकदमा द्वारा वास्तविक शिवलिंग होने का दावा किया गया था। जबकि मस्जिद कमेटी इस आकृति को फव्वारा होने का दावा कर रहा है को अदालत के हुक्म द्वारा सील कर दिया गया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उक्त स्थल को संरक्षित करने का हुक्म जारी कर जिला प्रशासन को मस्जिद में नमाज़ों को न रोकने का निर्देश दिया था।

हौज के संरक्षित हो जाने के बाद एक ड्रम द्वारा मस्जिद के अन्दर वजू का इंतज़ाम किया गया था। मगर जमात-उल-विदा और ईद के मद्देनज़र भारी भीड़ होने के कारण ये इंतज़ाम काफी कम साबित होंगे। जब रमजान के मुक़द्दस महीने और तरावीह में आने वाली भीड़ को अन्य मस्जिदो में वजू करके आना पड़ रहा था। जिसके मद्देनज़र काफी दिक्कतों का सामना नमाजियों को करना पड़ रहा था।  जिसके निस्तारण हेतु प्रयासरत मसाजिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

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