फतेहपुर की मदीना मस्जिद के ध्वस्तीकरण के लिए तैयार खड़े बुल्डोज़र पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जुलाई के तीसरे हफ्ते तक लगाया रोक, अगली सुनवाई तक रोक का आदेश रहेगा जारी

तारिक खान
डेस्क: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फतेहपुर जिले की मदीना मस्जिद के ध्वस्तीकरण के मामले में अधिकारियों को अगली सुनवाई तक इस ढांचे को ध्वस्त करने से शुक्रवार को मना कर दिया। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई पूरी नहीं होने के कारण न्यायमूर्ति मनीष निगम ने अंतरिम आदेश अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ा दिया और इस मामले में सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में करने का आदेश दिया।

उन्होंने यह दलील भी दी कि संपूर्ण प्रक्रिया 26 दिनों के भीतर संपन्न कर दी गई और याचिकाकर्ता को मामले के पक्ष में साक्ष्य दाखिल करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। अंतरिम आदेश पारित करते हुए अदालत ने कहा, “याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी है कि धारा 67 के तहत कार्रवाई करते समय याचिकाकर्ता की आपत्ति पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है और मात्र इस आधार पर आदेश पारित कर दिया गया कि याचिकाकर्ता ने ग्राम सभा की जमीन पर अतिक्रमण किया है। याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल अपील को भी खारिज कर दिया गया।”










