‘रामपुर: कोयला ढाबा पर पूर्ति विभाग का बड़ा छापा, अवैध गैस सिंडिकेट का भंडाफोड़’; 13 कमर्शियल सिलेंडर जब्त, ढाबा मालिक ‘कोयला बाबा’ पर FIR दर्ज

रामपुर: बिलासपुर रोड स्थित 'कोयला ढाबा' पर जिला पूर्ति विभाग का छापा। 13 कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद, अवैध भंडारण और कालाबाजारी के आरोप में ढाबा मालिक 'कोयला बाबा' पर FIR दर्ज। PNN24 की विशेष रिपोर्ट।

गौरव जैन

रामपुर (PNN24 News): जनपद में गैस की कालाबाजारी और अवैध भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। 19 मार्च 2026 की दोपहर, बिलासपुर रोड स्थित चाकू चौराहा के पास प्रसिद्ध ‘कोयला ढाबा’ पर जिला पूर्ति विभाग की टीम ने आकस्मिक छापेमारी की। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में अवैध गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं, जिसके बाद ढाबा संचालक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

1. डीएसओ के नेतृत्व में हुई बड़ी कार्रवाई

जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) पूरन सिंह चौहान के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम का गठन किया गया था। इस टीम में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी अजीत कुमार, विनोद कुमार विश्वकर्मा, पूर्ति निरीक्षक चुन्नीलाल और फरीन जहां शामिल रहीं। टीम ने दोपहर करीब 2:10 बजे ढाबे के किचन और भंडारण क्षेत्र की सघन जांच की।

2. क्या-क्या हुआ बरामद?

निरीक्षण के दौरान होटल के किचन क्षेत्र से कुल 13 कमर्शियल गैस सिलेंडर पाए गए:

  • बड़े सिलेंडर: 09 (भारत गैस, इण्डेन और एचपी)।
  • छोटे सिलेंडर: 04 (5 किलोग्राम वाले, सीलबंद)।
  • स्थिति: कुछ सिलेंडर चूल्हे से जुड़े हुए थे, जबकि कई सीलबंद सिलेंडर अवैध रूप से बैकअप के तौर पर रखे गए थे।

3. कागजात दिखाने में नाकाम रहा प्रबंधन

मौके पर मौजूद ढाबा सुपरवाइजर लईक हसन से जब सिलेंडरों के वैध कनेक्शन या खरीद के रसीद मांगे गए, तो वह कोई भी संतोषजनक दस्तावेज पेश नहीं कर सका। लिखित बयान में स्वीकार किया गया कि ये गैस सिलेंडर विभिन्न एजेंसियों से अवैध रूप से प्राप्त किए गए थे।

4. ‘कोयला बाबा’ पर दर्ज हुई एफआईआर

जांच में स्पष्ट हुआ कि ढाबा संचालक द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश-2000 का खुला उल्लंघन किया जा रहा था।

  • जब्ती: सभी 13 सिलेंडरों को मौके पर जब्त कर ‘शमीम इण्डेन ग्रामीण वितरक, आंगा’ की अभिरक्षा में सौंप दिया गया है।
  • मुकदमा: ढाबा मालिक (कोयला बाबा) के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई गई है।

📊 छापेमारी रिपोर्ट: एक नज़र में (Action Summary)

विवरण जानकारी
दिनांक एवं समय 19 मार्च 2026, दोपहर 02:10 बजे
स्थान कोयला ढाबा, चाकू चौराहा, बिलासपुर रोड (रामपुर)
कुल बरामदगी 13 कमर्शियल गैस सिलेंडर (बड़े व छोटे)
मुख्य आरोपी ढाबा मालिक (कोयला बाबा)
कानूनी धाराएं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7
नेतृत्व पूरन सिंह चौहान (DSO, रामपुर)

📌 कमर्शियल गैस की कालाबाजारी न केवल राजस्व का नुकसान है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी एक बड़ा खतरा है। रामपुर प्रशासन की यह सक्रियता सराहनीय है। उम्मीद है कि इस कार्रवाई से उन गैस एजेंसियों पर भी लगाम लगेगी जो अवैध रूप से ढाबों को सिलेंडर सप्लाई करती हैं।

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