जंतर-मंतर मारपीट मामले में इन्फ़्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज को 14 दिनों की जेल; POCSO और SC/ST एक्ट में UP से हुई थी गिरफ्तारी’

जंतर-मंतर पर सीजेपी प्रदर्शन के दौरान दलित छात्रा के पिता से मारपीट के आरोपी इन्फ़्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज को दिल्ली की अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ एससी/एसटी और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज है। पढ़िए PNN24 की लीगल रिपोर्ट।

शफी उस्मानी

नई दिल्ली (PNN24 News): दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को चर्चित सोशल मीडिया इन्फ़्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। यह पूरा मामला बीते जुलाई महीने में जंतर-मंतर पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के प्रदर्शन के दौरान एक दलित छात्रा-कार्यकर्ता के पिता के साथ हुई कथित मारपीट और बदसलूकी से जुड़ा हुआ है।

बार एंड बेंच के अनुसार, पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज सौरभ प्रताप सिंह ललर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के जरिए पेश किए गए आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश जारी किया।

🚨 यूपी से गिरफ्तारी और संगीन धाराएं

दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्र भारद्वाज को 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ दर्ज मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस ने उन पर निम्नलिखित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है:

  • मारपीट और अभद्रता की धाराएं
  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act)
  • पॉक्सो (POCSO) अधिनियम

🎙️ पॉडकास्ट में शेखी बघारना पड़ा भारी

मामले ने तूल तब पकड़ा जब स्वतंत्र भारद्वाज ने एक डिजिटल पॉडकास्ट में सरेआम दावा किया कि उन्होंने जंतर-मंतर पर सीजेपी प्रदर्शन के दौरान छात्रा के पिता के साथ मारपीट की थी और पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, केवल कुछ घंटों में छोड़ दिया था।

पॉडकास्ट में भारद्वाज ने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से अपनी करीबी होने का भी दावा किया था। हालांकि, चिराग पासवान ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए अपने नाम के कथित दुरुपयोग के खिलाफ भारद्वाज पर अलग से एफआईआर (FIR) दर्ज कराई थी।

🏛️ सीजेपी का संसद मार्ग थाने पर प्रदर्शन

पॉडकास्ट सामने आने के बाद ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के नेताओं ने पीड़ित छात्रा और उनके पिता के साथ संसद मार्ग थाने के बाहर जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया। जनदबाव और नए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मामले में पॉक्सो व एससी/एसटी एक्ट जैसी अधिक गंभीर धाराएं जोड़ीं, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी संभव हो सकी।

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