मन्ना सिंह हत्याकांड – विधायक मुख़्तार सहित 8 अन्य दोषमुक्त

अन्य तीन पर दोष तय हुआ

आसिफ रिज़वी.

मऊ . विधायक समेत आठ लोग हुए दोष मुक्त मामला जिले में 29 अगस्त 2009 को हुई थी शहर कोटवली के गाजीपुर तिरहे पर ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिह व उनके एक मित्र की हुई थी हत्या। जिसे शहर कोटवली में अग्ज्ञात में हुआ था मामला दर्ज। पुलिस ने अपनी विवेचना के दौरान। मऊ के सदर विधानसभा के बाहुबली विधयक समेत 11 लोगो को आरोपी बनाया गया था। मुख्तार के ऊपर आईपीसी की धारा 120 बी के तहत आरोपी बनाया गया था। जिसमे आज 27 सितंबर 2017 को आठ साल बाद आया फैसला। बाहुबली बसपा विधायक मुख्तार अंसारी को दोष मुक्त कर दिया ।

फैसला फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश आदिल आफताब अहमद ने सुनाया फैसला।  हत्या और हत्या के प्रयास में अरविंद यादव, राजू उर्फ जामवंत, अमरेश कनौजिया को दोषी करार दिया है। वही मामले में आठ लोगों को दोष मुक्त किया है जिसमे संतोष सिंह, रजनीश सिंह, हनुमान पांडेय, मुख्तार अंसारी बसपा विधायक, अमरजीत सिंह, हरेंद्र सिंह, शब्बीर शाह उर्फ राजा पीयूष, जगदीश सिंह है.

हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता को कॉर्पोरेट के दबाव से मुक्त रखने के लिए आप आर्थिक सहयोग यदि करना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें


Welcome to the emerging digital Banaras First : Omni Chanel-E Commerce Sale पापा हैं तो होइए जायेगा..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *