69000 शिक्षक भर्ती पर हाई कोर्ट की अगली तारीख तक रोक

तारिक खान

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षकों की भर्ती का मामला फिर अटक गया है। लखनऊ हाईकोर्ट ने आज इस मामले में सुनवाई करते हुए 69000 शिक्षक भर्ती पर अगली तारीख तक रोक लगा दी है। जस्टिस आलोक माथुर ने विवादित सवालों पर विशेषज्ञ समिति को अगली तारीख तक तटस्थ राय देने को कहा है।

पंजाब केसरी ने इस सम्बन्ध में खबर प्रकाशित करते हुवे लिखा है कि हाई कोर्ट ने इस मामले में युजीसी चेयरमैंन को पत्र लिख कर सभी विवादित प्रश्नों पर एक्सपर्ट ओपिनियन लेने को कहा है। बताते चले कि परीक्षा नियामक प्राधिकरण ने 9 मई को संशोधित उत्तर माला और 12 मई को परिणाम घोषित किया था। इसके बाद एक दो नम्बरो से फेल हो रहे सैकड़ो अभ्यर्थियों ने लगभग एक दर्जन प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति दर्ज करते हुवे हाई कोर्ट इलाहबाद और लखनऊ बेंच में लगभग 200 याचिकाये दाखिल किया था।। इसके बाद हाई कोर्ट ने आपत्ति दर्ज करने की समय सीमा एक सप्ताह निर्धारित किया था

इस समाचार के आने के बाद से सलेक्टेड कैंडिडेट्स में उदासी का माहोल कायम हो गया है। वही उनके अन्दर प्रश्न पत्रो को लेकर असमंजस की स्थिति भी कायम है। वही दूसरी तरफ जैसे ही समाचार सामने आया उस समय सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग चल रही थी। उन अभ्यर्थियों में भी असमंजस की स्थिति देखा गया।

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