अहमदाबाद: चंदोला झील के आसपास बुल्डोज़र एक्शन पर रोक से गुजरात हाई कोर्ट का साफ़ इंकार, प्रशासन ने चलाया बुल्डोज़र

शफी उस्मानी

डेस्क: अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) ने मंगलवार को चंदोला झील के पास अवैध बस्तियों को ध्वस्त कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) शरद सिंघल के अनुसार, अधिकांश बांग्लादेशी यहां रहते थे। इस बीच गुजरात हाईकोर्ट ने चंडोला तालाब में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने अतिक्रमणरोधी अभियान के खिलाफ दाखिल अर्जेन्ट अपील को भी खारिज कर दिया है।

जानकारी के अनुसार, आज सुबह से शुरू हुई कार्रवाई में शहर के चंदोला झील क्षेत्र में अवैध झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया गया है। इस अभियान के लिए अहमदाबाद नगर निगम प्रशासन के साथ-साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए थे। उल्लेखनीय है कि पूर्व में अवैध रूप से रह रहे लोगों की गिरफ्तारी के बाद यहां ऑपरेशन क्लीन चंदोला चलाया गया था। पिछले कुछ वर्षों से अहमदाबाद की ऐतिहासिक धरोहर मानी जाने वाली चांदोला झील का पूरा भूगोल बदलने की कोशिश की जा रही है।

अक्सर इस बात के आरोप लगते रहे है कि चंदोला झील पर बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। बांग्लादेशियों ने बड़े पैमाने पर अवैध रूप से जमीन हड़प ली है। हिदुत्वादी संगठनो का आरोप रहा है कि चंदोला झील बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए सबसे बड़ा आश्रय स्थल बन गया था। पिछले 14 वर्षों में चंदोला झील का आकार तेजी से कम हुआ है और इसके अंदर पक्के मकान, मस्जिदें और छोटी-छोटी फैक्ट्रियां बनने लगी थी।

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