सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर जुडी याचिकाओं पर कल भी जारी रहेगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने पूछे तीखे सवाल जिसका नहीं मिला जवाब

तारिक आज़मी

डेस्क: सुप्रीम कोर्ट में आज वक़्फ़ संशोधन अधिनियम से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस मामले की बहस कल भी जारी रहेगी। इस दरमियान अदालत के तीखे सवालो से सरकार की नुमाइंदगी करने के लिए खड़े तुषार मेहता परेशान दिखे। अदालत के रुख में सख्ती थी और अदालत ने कई तीखे सवाल सरकार से पूछे है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि क्या सरकार हिन्दू बोर्ड में मुसलमानों को हिस्सा देगी?

तीखे सवाल के साथ सीजेआई ने पूछा कि वक्फ बाई यूज़र्स को क्यों हटाया गया। जबकि 14वी-15वी सदी की मस्जिदों में बिक्री विलेख होना मुश्किल है। एसजी तुषार मेहता ने जवाब दिया कि उन्हें पंजीकरण से किसने रोका है। इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि अगर सरकार उन ज़मीनों को सरकारी बताने लगे तो क्या होगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि वो इस मामले में कुछ अंतरिम आदेश पारित करने पर विचार कर रही है।

पहला ये कि अदालत ने जो भी संपत्तियां वक़्फ़ घोषित की हैं, उन्हें डिनोटिफाइ नहीं किया जाएगा। सीजेआई ने यह भी कहा कि वे उस प्रावधान पर रोक लगाने पर विचार कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी संपत्ति पर विवाद है कि वह सरकारी संपत्ति है, तो जब तक नामित अधिकारी विवाद का फ़ैसला नहीं कर लेता, तब तक उसे वक़्फ़ संपत्ति नहीं माना जा सकता।

कोर्ट उस प्रावधान पर भी रोक लगाने पर विचार कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि वक़्फ़ काउंसिल और वक़्फ़ बोर्ड में दो सदस्य गैर-मुस्लिम (पदेन सदस्य के अलावा) होने चाहिए। वहीं सरकार की ओर से तुषार मेहता ने कोर्ट से अपील की है कि ऐसा आदेश पारित करने से पहले उन्हें सुना जाए। बेंच ने कहा कि प्रतिवादी पक्ष की ओर से कई वकीलों को सुना नहीं गया है। इसलिए, कल दोपहर 2 बजे फिर से इस मामले की सुनवाई होगी।

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