आपरेशन सिंदूर की नायिका कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी करने के प्रकरण में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री की गिरफ़्तारी पर 28 मई तक सुप्रीम कोर्ट ने लगाया रोक, मामले की जाँच हेतु एसआईटी का गठन करने का दिया निर्देश

आफताब फारुकी

डेस्क: मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफ़िया क़ुरैशी पर बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली दो जजों की बेंच ने कहा कि इस मामले की जांच एसआईटी से करानी चाहिए।

सुप्रीम की बेंच ने आदेश दिया है कि ‘एसआईटी में मध्य प्रदेश कैडर के तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल हों, जो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित न हों। तीन अधिकारियों में से एक महिला आईपीएस अधिकारी होनी चाहिए।’ सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को कल सुबह 10 बजे तक एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है, ‘इस एसआईटी का नेतृत्व आईजी रैंक से नीचे का अधिकारी न करे और बाकी दोनों सदस्य एसपी या उससे ऊपर के रैंक के होने चाहिए।’

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि विजय शाह को जांच में सहयोग करना होगा। कोर्ट ने फ़िलहाल उनकी गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी है। वहीं एसआईटी को 28 मई तक अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण ठाकुर ने मीडिया को बताया, ‘सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की गिरफ़्तारी पर 28 मई तक रोक लगाई है। इसके बाद रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट आगे की कार्रवाई करेगा।’

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