संभल शाही जामा मस्जिद पकरण में मुस्लिम पक्ष की पुनर्विचार याचिका हाई कोर्ट में खारिज, बोली मस्जिद कमेटी ‘हम सुप्रीम कोट में अपील करेगे’

तारिक खान

डेस्क: उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद को लेकर विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए की गई थी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सर्वे पर रोक से भी इनकार कर दिया है।

हाईकोर्ट ने सर्वेक्षण के ख़िलाफ़ मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर की गई याचिका को ख़ारिज कर दिया है। इस शाही जामा मस्जिद के हिंदू मंदिर होने का दावा कर अदालत में वाद दायर किया गया था, जिसके बाद इस धर्मस्थल को लेकर क़ानूनी विवाद पैदा हो गया है।

ये वाद 19 नवंबर 2024 को दायर किया गया था और इसी दिन शाम को एडवोकेट कमिश्नर ने पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में मस्जिद का सर्वे किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा। मुस्लिम पक्ष के वकील फरमान नकवी ने यह जानकारी दी है।

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