प्रयागराज: अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका; 1.29 करोड़ की रंगदारी मामले में जमानत याचिका खारिज’
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद को बड़ा झटका देते हुए उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम से 1.29 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में प्रयागराज के खुल्दाबाद थाने में दर्ज एफआईआर के मामले में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। पढ़ें PNN24 की लीगल रिपोर्ट।

तारिक खान
प्रयागराज (PNN24 News): प्रयागराज के चर्चित बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम से रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में बंद माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उमर अहमद की जमानत याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है।

🏢 क्या है पूरा मामला? (FIR और आरोप)
प्रयागराज के जाने-माने बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया था:
- 1.29 करोड़ की रंगदारी: अतीक के बेटे उमर अहमद और उसके गुर्गों ने रंगदारी के रूप में 1 करोड़ 29 लाख रुपये की मांग की थी।
- जान से मारने की धमकी: रंगदारी न देने या पुलिस में शिकायत करने पर बिल्डर को जान से मारने की गंभीर धमकियां दी गई थीं।
- खुल्दाबाद थाने में केस: शिकायत के आधार पर पुलिस ने खुल्दाबाद थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की थी।
⚖️ हाईकोर्ट का फैसला
निचली अदालत से राहत न मिलने के बाद उमर अहमद की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान मामले के तथ्यों, आरोपों की गंभीरता और आपराधिक पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। अदालत के इस रुख से साफ़ है कि अभियुक्त को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा।











