पंजाब एंड महाराष्ट्र कोआपरेटीव बैंक से नहीं निकाल सकते एक हज़ार से अधिक की राशि

जुबैर शेख

नई दिल्ली: मुंबई में पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक में ग्राहकों की लंबी कतार लगी है। दरअसल बैंक में वित्तीय गड़बड़ियों की वजह से आरबीआई ने खाता धारकों को हज़ार रुपये से ज़्यादा देने से रोक लगा दी है, जिसकी वजह से बैंक के हर ब्रांच में भीड़ लगी है। आरबीआई का ये प्रतिबंध 6 महीने तक जारी रहेगा। इसके तहत बैंक न तो लोन दे सकता है और न ही कोई निवेश कर सकता है।

गौरतलब हो कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने मंगलवार को मुंबई स्थित पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर किसी भी प्रकार के व्यापारिक लेन-देन पर रोक लगा दी है, जिससे बैंक के निवेशकों और शहर में व्यापारी वर्ग को बड़ा झटका लगा है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल ने कहा कि आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ता बैंक में अपने सेविंग, करंट या अन्य किसी भी तरह के खाते में से 1,000 रुपये से ज्यादा रुपये नहीं निकाल सकते हैं। बैंक पर आरबीआई की अग्रिम मंजूरी के बिना ऋण और अग्रिम धनराशि देने या रीन्यू करने, किसी भी प्रकार का निवेश करने, फ्रेश डिपोजिट स्वीकार करने आदि पर भी रोक लगा दी गई है।

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