ग्रामीण क्षेत्रों में भी नवंबर माह से लागू होगा राशन पोर्ट बिलिटी

बापू नंदन मिश्र

रतनपुरा (मऊ)। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में राशन पोर्टबिल्टी व्यवस्था को मऊ जनपद में नवंबर महीने से लागू किए जाने का शासन प्रशासन ने मन बना लिया है । पोर्ट बिलिटी व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राशन की दुकानों से संबद्ध कोई भी राशनकार्ड लाभार्थी उसी जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के किसी भी उचित दर की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है ।यह व्यवस्था आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के तहत है ।

जिसके अंतर्गत राशन पोर्ट बिलिटी का लाभ प्राप्त करने हेतु संबंधित लाभार्थी उसके परिवार के कम से कम एक व्यक्ति का आधार सीडेड होना अनिवार्य है ।क्योंकि समस्त पॉसिबिलिटी ट्रांजैक्शन आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ही किया जाना है। इस निमित्त लाभार्थी को अपने राशन कार्ड से संबंध उचित दर दुकान से संपर्क करना होगा। इसके साथ ही शासन द्वारा अवगत कराया गया है कि पोर्टबिल्टी की सुविधा मिट्टी तेल के वितरण पर प्रभावी नहीं है। लिहाजा मिट्टी का तेल लाभार्थी को अपने मूल दुकान से ही प्राप्त करना होगा। शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ट्रांजैक्शन प्रारंभ होने के उपरांत किसी भी दशा में खाद्यान्न का मैनुअल किसी भी उचित दर की दुकान पर अनुमन्य नहीं होगा ।

जानकारी दी गई है कि ऐसी उचित दर दुकान जो नो नेटवर्क जोन में आती है, उनसे संबद्ध समस्त राशन कार्ड हेतु राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी ।क्योंकि ऐसी उचित दर दुकानों पर मैनुअल वितरण (ऑफलाइन व्यवस्था) कराया जाना जाता है ।इस संदर्भ में जिला पूर्ति अधिकारी नरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि 15 तारीख तक पोर्टेबिलिटी के माध्यम से किए गए खाद्यान्न वितरण की समीक्षा के उपरांत संबंधित उचित दर दुकानों के समायोजन हेतु पोर्टेबिलिटी अतिरिक्त चालान (मध्यवर्ती चालानजारी) जारी किए जाएंगे ।जिसकी 15 से 18 तारीख तक ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी ।प्रत्येक दशा में माह की 18 तारीख तक मध्यवर्ती चालान जारी करते हुए चालान धनराशि बैंक में जमा करा दी जाएगी ।इसके उपरांत खाद्यान्न का उठान सुनिश्चित किया जाएगा। ताकि कोई भी लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रह जाये। इस संदर्भ में पोर्टबिलिटी की व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू हो ।इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के उचित दर विक्रेताओं को समुचित ढंग से प्रशिक्षण खंड वार कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।

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