बोले अंजुमन मसाजिद इन्तेज़मियां कमिटी के अधिवक्ता अभय नाथ यादव: हम इस फैसले के खिलाफ अदालत का रुख करेगे, इन्तेज़मियां कमिटी का एलान, सब्र से काम ले और शांति व्यवस्था बनाये रखे

ए0 जावेद/ईदुल अमीन

वाराणसी: सिविल जज सीनियर डिविज़न ने आज गुरूवार को ज्ञानवापी सर्वे मुद्दे पर दाखिल याचिका पर अदालत ने फैसला सुनाते हुवे आदेश दिया है कि सर्वे कमिश्नर नही बदले जायेगे और सर्वे होकर रहेगा। वही दुसरे आदेश में अदालत ने फैसला देकर जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि सर्वे ताला खोलकर अथवा ताला तोड़ कर करवाया जाए। अदालत के इस आदेश के बाद अब अंजुमन मसाजिद इन्तेजानियाँ कमिटी के अधिवक्ता अभय नाथ यादव ने कहा है कि हम आदेश का अध्यन कर रहे है और इसके खिलाफ हम ऊपर की अदालत में जायेगे।

बताते चले कि सिविल जज सीनियर डिवीजन ने आज गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में कोर्ट कमिश्नर को नहीं बदला और एक विशेष और एक सहायक कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त किया। इसके आलावा एक अन्य याचिका में में उन्होंने मस्जिद के अंदर जाने और कोई भी ताला खोलकर या तोड़कर सर्वे को पूरा करवाने का जिलाधिकारी को आदेश दिया है साथ ही इस पूरे सर्वे को डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी द्वारा अपने सुपरविजन में करवाने का आदेश दिया है।

इस आदेश के बाद अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता अभयनाथ यादव ने कहा कि कोर्ट के द्वारा आदेश की प्रति को हमने अभी सरसरी तौर पर पढ़ा है जिसमे उन्होंने कोर्ट कमिश्नर को नहीं बदला है जिसकी हमने मांग की थी साथ ही दो अन्य कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए सर्वे जारी रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि वीडियोग्राफी और सर्वे में शामिल होने का सवाल अभी नहीं पैदा होता है। कोर्ट का आदेश सम्माननीय और बाध्यकारी होता है सबके लिए।

इस बीच आज अदालत के फैसले के बाद बनी शहर की स्थिति पर अंजुमन इन्तेज़मियां मसाजिद कमिटी की जानिब से आम जनता के लिए अपील जारी किया गया है। अपील में कहा गया है कि हम मामले में सलाह मशविरा कर रहे है। जिसके बाद आगे बड़ी अदालतो में कानूनी कार्यवाही की तैयारी कर रहे है। आवाम से अपील की जाती है कि सब्र से काम ले और शांति व्यवस्था बनाये रखे, क्योंकि अदालत ने एक पैरा ये भी जोड़ दिया है कि विरोध करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आपलोग सब्र तहम्मुल से काम लें और अल्लाह से दुआ करें।

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