जहागीरपूरी हिंसा प्रकरण: अदालत ने लगाईं पुलिस को कड़ी फटकार, कहा बिना अनुमति कैसे निकली शोभायात्रा, ख़ारिज हुई ज़मानत याचिका  

तारिक खान

नई दिल्ली: दिल्ली की रोहिणी अदालत ने कल शनिवार को जहागीरपूरी हिंसा मामले में ज़मानत पर सुनवाई करते हुवे दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि “आखिर वहां अनुमति न दिए जाने के बावजूद शोभायात्रा कैसे निकल गई?” रोहिणी कोर्ट का कहना है कि आरोपी व्यक्तियों को जमानत पर रिहा करने से गवाह प्रभावित हो सकते हैं। आरोपी इलाके के नामी अपराधी हैं और इसलिए कोई भी गवाह आगे नहीं आएगा। अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दिया है।

कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह दिल्ली पुलिस की विफलता को दर्शाता है। बिना अनुमति के निकाले गए जुलूस को रोकने में स्थानीय पुलिस की पूर्ण विफलता साबित हुई है। कोर्ट का कहना है कि दोषी अधिकारियों पर जवाबदेही तय की जानी चाहिए। अदालत ने पुलिस आयुक्त से मामले की जांच करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मुद्दे को दरकिनार कर दिया है। संबंधित अधिकारियों की ओर से दायित्व तय करने की आवश्यकता है। ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो और पुलिस अवैध गतिविधियों को रोकने में नाकामयाब न हो।

बता दें कि दिल्ली के क्राइम ब्रांच की टीम ने बीते दिनों जहांगीरपुरी में भड़की हिंसा के मुख्य आरोपी तबरेज को शनिवार को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी अनुसार हिंसा के बाद आरोपी बड़े आराम से इलाके में पुलिस अधिकारियों की टीम के बीच ही घूम रहा था। पुलिस भी इस बात से अंजान रही। लेकिन पूरे मामले की गहणता से जांच के बाद अब उसे दबोच लिया गया है। जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर पथराव मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने उक्त कार्रवाई की है।

हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता को कॉर्पोरेट के दबाव से मुक्त रखने के लिए आप आर्थिक सहयोग यदि करना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें


Welcome to the emerging digital Banaras First : Omni Chanel-E Commerce Sale पापा हैं तो होइए जायेगा..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *