ट्रंप के टैरिफ प्लान को संघीय अदालत ने झकझोर कर रख दिया, सम्बन्धित केस की सुनवाई करते हुवे ट्रंप के टैरिफ पर लगा दिया रोक

आफताब फारुकी
डेस्क: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापक टैरिफ़ पर रोक लगा दी है। इस फ़ैसले से ट्रंप की आर्थिक नीतियों के एक महत्वपूर्ण हिस्से को बड़ा झटका माना जा रहा है। कोर्ट ऑफ़ इंटरनेशनल ट्रेड ने यह फै़सला सुनाया है कि व्हाइट हाउस की ओर से लागू किया गया आपातकालीन क़ानून राष्ट्रपति को यह एकतरफ़ा अधिकार नहीं देता कि वह लगभग हर देश पर टैरिफ़ लगा सकें।

वही दूसरी तरफ इस फैसले के कुछ ही मिनटों के अंदर ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट के इस फै़सले को लेकर अपील दायर कर दी है। ओरेगन के अटॉर्नी जनरल डैन रेफील्ड ने कहा कि अदालत के निर्णय का आधार यह है कि ‘राष्ट्रपति (डोनाल्ड ट्रंप) ने आपातकालीन शक्ति का दुरुपयोग किया है। इसका उपयोग अमेरिका के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति ने टैरिफ़ लागू करने के लिए नहीं किया है।’
उन्होंने कहा कि यह निर्णय “बहुत महत्वपूर्ण” है, क्योंकि तीनों न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से सरकार के ख़िलाफ़ निर्णय दिया। अगले चरण में मामला वॉशिंगटन डीसी के संघीय सर्किट न्यायालय में ले जाया जाएगा। रेफील्ड ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो सरकार सर्वोच्च न्यायालय तक अपील करेगी। उनका कहना है कि वह यह मुकदमा करने के लिए इसलिए बाध्य हुए क्योंकि “इसका प्रभाव सभी पर पड़ेगा।”











