फरहा खान के खिलाफ केस दर्ज करवाने अदालत गए ‘हिन्दुस्तानी भाऊ’ को हाईकोर्ट की फटकार, कहा ‘आप छपरी नही तो भावना कैसे आहत हुई, नेशनल ज्योग्राफी, ट्रैवल एंड लिविंग आदि जैसे चैनल जरूर देखे, ख़ुशी मिलेगी’

मो0 कुमेल
डेस्क: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार, 15 जुलाई को सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर विकास फाटक उर्फ हिंदुस्तानी भाऊ की याचिका पर सुनवाई करते हुवे जमकर फटकार लगा डाला। बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट भाऊ ने बॉलीवुड फिल्ममेकर फराह खान के खिलाफ ऍफ़आईआर दर्ज करने की मांग की थी। आरोप था कि फराह ने ‘होली छपरी लोगों का त्योहार है’ कहा था, जिससे हिंदुओं की भावना ‘आहत’ हुई।

कोर्ट ने यह भी पूछा कि अगर इतनी आपत्ति थी तो खुद जाकर ऍफ़आईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई? पहले वकील के जरिए शिकायत क्यों भेजी? भाऊ के वकील अली काशिफ खान देशमुख ने बताया कि जिस चैनल पर यह शो आया था, उसने हमारी शिकायत दर्ज करने के बाद विवादित हिस्सा हटा दिया था। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब चैनल ने विवादित हिस्सा हटा दिया, लोग भी भूल चुके हैं, तो फिर इस मामले को क्यों खींचा जा रहा है।
इस बीच जब कोर्ट याचिका खारिज करने की सोच रहा था, तब भाऊ के वकील ने खुद ही याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी, जिसे कोर्ट ने मान लिया। इसके बाद कोर्ट ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, ‘आपके मुवक्किल को नेशनल ज्योग्राफी, ट्रैवल एंड लिविंग आदि जैसे चैनल जरूर देखने चाहिए… मैं कह सकता हूं कि ऐसे चैनल देखने के बाद आपके मुवक्किल बहुत खुश होंगे।’ बॉम्बे हाई कोर्ट ने हिंदुस्तानी भाऊ के वकील से ‘अदालत में बेहतर मामले लाने’ के लिए भी कहा। कोर्ट ने लंबित मामलों को देखते हुए गंभीर मामलों को तरजीह देने की जरूरत पर भी जोर दिया।










