अखलाक हत्याकांड: योगी सरकार को कोर्ट से बड़ा झटका, केस वापसी की अर्जी खारिज; अब रोजाना होगी सुनवाई

निलोफर बानो

ग्रेटर नोएडा/प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित 2015 दादरी लिंचिंग मामले में ग्रेटर नोएडा की एक अदालत ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सरकार की उस अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें सभी 18 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की मांग की गई थी। इस फैसले के बाद अब मोहम्मद अखलाक की हत्या के मामले में कानूनी शिकंजा फिर से कसने लगा है।

कोर्ट का रुख: “अर्जी बेबुनियाद, अब होगी रोज सुनवाई” अखलाक परिवार के वकील मोहम्मद यूसुफ सैफी ने फैसले की पुष्टि करते हुए बताया कि अदालत ने सरकार की अर्जी को ‘बेबुनियाद’ करार दिया है। कोर्ट ने न केवल केस बंद करने से मना किया, बल्कि यह भी आदेश दिया है कि इस संवेदनशील मामले की सुनवाई अब रोजाना (Daily Hearing) की जाए। वकील ने खुशी जताते हुए कहा, “हमें कोर्ट से न्याय की उम्मीद थी और आज न्याय की जीत हुई है।”

क्या था पूरा मामला?

  • तारीख: 28 सितंबर 2015।
  • घटना: दादरी के बिसाहड़ा गांव में भीड़ ने मोहम्मद अखलाक के घर पर इस अफवाह के बाद हमला कर दिया था कि उनके घर में ‘बीफ’ रखा है।
  • परिणाम: हमले में 52 वर्षीय मोहम्मद अखलाक की मौत हो गई थी, जबकि उनका बेटा दानिश गंभीर रूप से घायल हुआ था।
  • आरोपी: फिलहाल इस मामले में 18 लोग अभियुक्त हैं, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है और बाकी जमानत पर हैं।

अगली सुनवाई 6 जनवरी को: ट्रायल कोर्ट ने अब मामले की अगली तारीख 6 जनवरी तय की है। अब तक इस केस में केवल एक गवाह से पूछताछ हो पाई है, लेकिन रोजाना सुनवाई के आदेश के बाद प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। हालांकि, कोर्ट के इस आदेश की लिखित कॉपी अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है।

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