वाराणसी: फरार आरोपी शुभम जायसवाल के खिलाफ ‘मुनादी’; कोर्ट ने जारी किया उद्घोषणा पत्र, 30 मार्च तक हाजिर न होने पर होगी कुर्की की कार्रवाई

वाराणसी: कोतवाली पुलिस ने फरार आरोपी शुभम जायसवाल के खिलाफ जारी किया उद्घोषणा पत्र। BNSS की धारा 84 के तहत 30 मार्च तक कोर्ट में हाजिर होने का आदेश। NDPS और BNS की गंभीर धाराओं में है आरोपी।

मो0 सलीम

वाराणसी: वाराणसी की कोतवाली पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी शुभम जायसवाल के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। माननीय न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 84 के तहत उद्घोषणा (प्रोक्लेमेशन) जारी की है। यह कार्रवाई आरोपी के बार-बार सम्मन और वारंट के बावजूद अदालत में पेश न होने के कारण की गई है।

गंभीर धाराओं में दर्ज है मुकदमा न्यायालय सूत्रों के अनुसार, शुभम जायसवाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज है। इसमें धारा 616, 378, 336(4) के साथ-साथ एनडीपीएस (NDPS) एक्ट की धाराएं भी शामिल हैं, जो नशीले पदार्थों की तस्करी या अवैध कब्जे से संबंधित हैं।

गिरफ्तारी से बचने के लिए छिपा है आरोपी पुलिस की जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि आरोपी शुभम जायसवाल जानबूझकर कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए खुद को छिपा रहा है। इससे पहले पुलिस ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, लेकिन वारंट तामील करने के दौरान वह अपने पते पर नहीं मिला। इसी पृष्ठभूमि में पुलिस ने न्यायालय से धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी करने की अनुमति मांगी थी।

30 मार्च की डेडलाइन जारी उद्घोषणा के अनुसार, आरोपी शुभम जायसवाल को 30 मार्च 2026 को वाराणसी स्थित न्यायालय एएसएस एफटीसी-14एफसी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। यदि वह तय तिथि पर उपस्थित होकर अपने खिलाफ दर्ज मामले का जवाब नहीं देता है, तो न्यायालय उसकी चल-अचल संपत्ति की कुर्की (धारा 85 BNSS) के आदेश जारी कर सकता है।

पुलिस की जनता से अपील कोतवाली पुलिस ने आम जनता से सहयोग मांगते हुए अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति को शुभम जायसवाल के ठिकाने या उसकी गतिविधियों के बारे में कोई भी जानकारी मिले, तो वह तुरंत पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।

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