इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डीएड की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को भी इस भर्ती में शामिल होने का निर्देश दिया

आफताब फारूकी
इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्राइमरी स्कूलों में 12 हजार 460 सहायक अध्यापकों की भर्ती में बीएड (विशेष शिक्षा) व डीएड (विशेष शिक्षा) की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को भी इस भर्ती में शामिल होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि बीएड व डीएड (विशेष शिक्षा) धारण करने  वाले अभ्यर्थी असिस्टेंट टीचर पदों पर आवेदन करते हैं तो उन्हें चयन प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाए। कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई के लिए 30 जनवरी 17 की तिथि निर्धारित करते हुए शिक्षा विभाग से इस याचिका पर जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने सरिता श्रीवास्तव की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि 12 हजार 460 असिस्टेंट टीचरों की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में बीएड व डीएड (विशेष शिक्षा) धारण करने  वाले अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया है। याची के अधिवक्ता एस.के.उपाध्याय का कहना था कि बीएड (स्पेशल एजूकेशन) डिग्री धारक भी सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल होने के लिए अर्ह है। परन्तु इन्हें जारी विज्ञापन में शामिल नहीं किया गया है। यू.पी.बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के अधिवक्ता ए.के.यादव ने कोर्ट को बताया कि अभी हाल में यूपी बेसिक शिक्षा (टीचर) सर्विस रूल्स 1981 में संशोधन कर उक्त बीएड व डीएड (विशेष शिक्षा) को शामिल कर लिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि याची सहायक टीचर भर्ती में आवेदन करता है तो उसे परीक्षा में शामिल किया जाए।

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