धोखाधड़ी का मुकदमा हुआ दर्ज

रूपेंद्र भारती

घोसी/मऊ : घोसी कोतवाली क्षेत्र के सरबसपुर भटौली जैनापुर गांव निवासी एवं पेशे से अधिवक्ता उदयभान यादव पुत्र मनीराम यादव ने घोसी कोतवाली में पति पत्नी सहित दो लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी करने एंव मारपीट करने के साथ ही जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है।

घोसी कोतवाली क्षेत्र के सरबसपुर भटौली जैनापुर निवासी एवं पेशे से अधिवक्ता उदयभान यादव पुत्र मनीराम यादव के यहां घोसी कोतवाली क्षेत्र के नदवल गांव निवासी भूपेन्द्र सिंह पुत्र रामकरन सिंह एवं उनकी पत्नी चानमती देवी आये और ग्यारह जनवरी 2017 को 62800 नकद लेकर गये। जिसमें गाटा संख्या 83 एवं 81 मि पर कब्ज़ा कराते हुए 7 मंडा 32 कड़ी का विक्रय करने का लिखित करार किया।

इसके बाद ग्रामीण बैंक के खाता से 18 , 25 एव 27 जनवरी 2017 को 140000,केनरा बैंक के खाता के चेक से 31 मई 2017,27 जुलाई 2017 ,4 अगस्त 2017,12 अक्टूबर 2017 तक 120000 एवं यूबीआई मऊ से 8नवम्बर 2017 को 50000रुपये यानी कुल 9लाख 38 हजार रुपये लेकर 560 कड़ी विक्रय करने की बात किये परन्तु न तो विक्रय किये और न ही पैसे वापस किये। इसके बाद एक जनवरी 2019 को मऊ से घर जाते समय पुरानी चीनी मिल के पास रोक कर लातघुसो से मारने के साथ ही जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये ।इस सम्बंध में घोसी कोतवाली पुलिस ने उदयभान यादव की तहरीर पर धारा 419,420,323 एवं 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई कर रही है।

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